ज्ञानवापी सर्वे: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- शिवलिंग वाले स्थान की सुरक्षा करें, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17मई। ज्ञानवापी सर्वे मामले में पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वहां कोई ‘शिवलिंग’ है तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के नमाज को प्रभावित किए बिना ‘शिवलिंग’की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए।’ शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

मामले के वाराणसी कोर्ट ने ‘कोर्ट कमिश्नर’ अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बाकी दो कमिश्नरों विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को दो दिन की मोहलत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी एक दिन का समय दिया है।

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