हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कार्यवाही पर रोक बढ़ाई, अगली सुनवाई 28 जुलाई को

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,3 मार्च।
 दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

क्या है हेराल्ड मामला?

हेराल्ड केस कांग्रेस से जुड़ा एक विवादास्पद आर्थिक मामला है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियों का अनुचित लाभ उठाने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मामला दर्ज कराया था और दावा किया था कि इस सौदे में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

इस मामले की ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर पहले से ही रोक लगी हुई थी, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी

स्वामी का आरोप और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हिस्सेदारी है, ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अवैध तरीके से अपने नियंत्रण में लिया। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित मामला है और इसमें कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई है।

आगे की प्रक्रिया

अब 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट यह तय करेगा कि ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नहीं। इस मामले में पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ कर चुका है।

क्या होगा अगला कदम?

  • अगर हाईकोर्ट ट्रायल की मंजूरी देता है, तो निचली अदालत में मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी।
  • अगर रोक जारी रहती है, तो कांग्रेस नेताओं को राहत मिल सकती है।
  • बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो सकता है।

इस केस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मामला बन चुका है।

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