समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26दिसंबर।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने पर आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ‘झटपट प्रोसेसिंग’ शुरू की है. अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है तो इस नई सुविधा का उपयोग करके जल्द रिटर्न दाखिल करें क्योंकि विलंब होने पर आपको जुमार्ना भरना पड़ सकता है. खासतौर से वेतनभोगियों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर वेतनभोगी लोगों के लिए है जो बिजनेस से नहीं जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है. उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर आपको विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का स्लोगन ‘फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से’ देखने को मिलेगा. इसमें बताया गया है कि आप आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) कैसे दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर-1 (ITR-1) एक सरलीकृत एक पेज का फॉर्म होता है जो उन आयकरदाताओं के लिए है जो वेतन या पेंशन व एक हाउस प्रोपर्टी से सालाना 50 लाख रुपये की आय प्राप्त करते हैं. आईटीआर-4 उन आयकर दाताओं के लिए है जो व्यवसायी या पेशेवर हैं. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आयकर अधिनियम के सेक्शन 44एडी, सेक्शन 44एडीए और 44एई के अनुसार संभावित आय स्कीम का विकल्प लिया है।
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