समग्र समाचार सेवा
गुवाहाटी, 2 जुलाई: असम में अवैध बीफ बिक्री पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कड़ा रुख एक बार फिर सामने आया है। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत मंगलवार को पुलिस ने राज्य के कई जिलों में बड़े स्तर पर छापेमारी कर 100 से ज्यादा होटलों को निशाने पर लिया। इस कार्रवाई में करीब 1,000 किलो अवैध बीफ बरामद किया गया है।
132 लोग हिरासत में, कार्रवाई जारी रहेगी
असम पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 132 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और अवैध बीफ कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि राज्य में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बकरीद पर फैला था तनाव
पिछले दिनों बकरीद के मौके पर असम के धुबरी जिले में उस वक्त तनाव फैल गया था, जब एक मंदिर में कथित तौर पर गोमांस फेंकने की घटना सामने आई। इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश देते हुए साफ कहा कि समाज में अशांति फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
असम में बीफ पर सख्त कानून
असम में सार्वजनिक जगहों पर बीफ बेचने और खाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। साल 2021 में लागू हुए असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के मुताबिक राज्य में गाय, बछड़ा और बैल के वध पर पूरी तरह रोक है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर भी रोक है।
‘शूट एट साइट’ का संदेश
धुबरी में तनाव के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि सांप्रदायिक हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हिंसा फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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