तोशाखाना मामले में कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुनाई तीन साल की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना

समग्र समाचार सेवा
इस्लामाबाद , 5 अगस्त। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए गए हैं और इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस सजा के बाद इमरान पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पहले फैसला आने के बाद अरेस्ट वारंट जारी किया। पुलिस को तुरंत इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। इसके बाद पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने लाहौर के जमां पार्क में मौजूद उनके घर पहुंची और उन्हें अरेस्ट किया।

जमां पार्क के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा हुआ है और इलाके को घेर लिया गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और रास्तों को बंद किया गया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया. इसके बाद कोर्ट ने इमरान को तीन साल की सजा सुनाई।

बता दें कि तोशखाना, पाकिस्तानी कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहित करता है।

इमरान खान जब प्रधानमंत्री थी तब उनको मिले सरकारी उपहारों की बिक्री को लेकर तोशाखाना राष्ट्रीय राजनीति में तब बड़ा मुद्दा बन गया जब पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए इमरान खान को अयोग्य करार दे दिया। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पिछले महीने घोषणा की थी कि खान के खिलाफ ईसीपी का मामला सुनवाई योग्य है, जिसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

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