भारतीय उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: तारीखों की घोषणा, चुनाव प्रक्रिया व महत्वपूर्ण निर्देश

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7 अगस्त:
आज (7 अगस्त, 2025) भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा की है। चुनाव प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं:

  • नामांकन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025
  • नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त 2025
  • नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025
  • यदि आवश्यक हो मतदान: 9 सितंबर 2025

नामांकन एवं चुनाव प्रक्रिया: क्या जानना है

नामांकन पत्र उम्मीदवार या उनके प्रस्तावक द्वारा संसद भवन, संसद सचिवालय में निर्दिष्ट कार्यालय में जमा किया जा सकता है, किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक, लेकिन 21 अगस्त को इस समयसीमा में ही अंतिम रूप से जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक नामांकन के साथ संबंधित संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति लगानी होगी, और ₹15,000 शुल्क नकद या बैंक रसीद के माध्यम से जमा करना आवश्यक है।

नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को दोपहर 11 बजे से कांग्रेस कमरा एफ–100 में स्थित संगोष्ठी-2 हॉल में की जाएगी। नाम वापस लेने के लिए 25 अगस्त दोपहर 3 बजे से पहले उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उन्हीं कार्यालय में लिखित अनुमति जमा करना अनिवार्य है।

मतदान की स्थिति में तिथि एवं समय

यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान 9 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मनाया जाएगा। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निर्धारित मतदान स्थलों पर की जाएगी।

निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति

निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्री पी.सी. मोदी (महासचिव, राज्यसभा) को तथा सहायक निर्वाचन अधिकारियों के रूप में सुश्री गरिमा जैन (संयुक्त सचिव) और श्री विजय कुमार (निदेशक, राज्यसभा सचिवालय) को नामित किया गया है। इनके कार्यालयों में 9 और 16 अगस्त सहित सभी कार्यदिवसों (3:30‑4:30 PM) में मतदान प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की आधिकारिक घोषणा से स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग ने समुचित समय और पारदर्शिता के साथ प्रत्येक चरण निर्धारित किया है। नामांकन, जाँच, नाम वापसी और मतदान की स्पष्ट समयसीमा उम्मीदवारों और निर्वाचन आयोग दोनों को तैयार रहने में मदद करेगी। 9 सितंबर की मतदान तिथि तक सभी राजनीतिक दल, निर्वाचक और प्रशासनिक अधिकारी इस प्रक्रिया के प्रति सजग एवं सतर्क रहेंगे।

 

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