समग्र समाचार सेवा
झारखंड, 29 जनवरी: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की राज्यसभा सांसद महुआ माजी के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में पुलिस ने बुधवार को रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है।
महुआ माजी हाल ही में रांची विधानसभा सीट से झामुमो की प्रत्याशी थीं। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भाजपा प्रत्याशी और विधायक सीपी सिंह के मतदान अभिकर्ता संजीव कुमार गुप्ता ने लगाया था। गुप्ता ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर रांची अंचल के तत्कालीन सीओ मुंशी राम ने हिंदपीढ़ी थाने में नवंबर महीने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट दायर की है। जांच में यह पाया गया कि महुआ माजी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, 7 नवंबर 2024 को शाम करीब पांच बजे सहायक निर्वाची पदाधिकारी और अंचल अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच की। इस दौरान रांची के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बड़ा तालाब मोड़, मंगल चौक, मारवाड़ी कॉलेज, हिंदपीढ़ी तीसरी गली और बुधिया बागान में सरकारी बिजली के खंभों पर महुआ माजी के चुनाव प्रचार के पोस्टर-बैनर लगे हुए थे। बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर चुनावी प्रचार से संबंधित बैनर और पोस्टर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस ने इन बैनरों और पोस्टरों को उतार कर जब्त किया।
इसके अलावा, झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव के खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज है। इस मामले में बुधवार को दुमका कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। यह केस वर्ष 2014 में गोड्डा जिले के पथरगामा थाना में दर्ज हुआ था।
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