समग्र समाचार सेवा
रांची, 2जून। झारखंड की राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ाकर 10 जून तक कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले से लागू प्रतिबंध को अब 10 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में कुछ शर्तों के साथ छूट का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत इस बार के फैसले में राज्य के 15 जिलों में सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।
जानिएं कहां मिली छूट, कहां है पाबंदी-
रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो सहित नौ जिलों में दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी।
शादी विवाह समारोह में मात्र 11 लोगों की उपस्थिति की शर्त बरकरार रखी गई है।
अंतर जिला और जिले के अंदर बस सेवा पर रोक जारी रहेगी।
अब ई-पास की अनिवार्यता खत्म होगी।
ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी।
कम संक्रमण वाले 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत होगी.
सभी जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुलेंगी.
वही इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी.
किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी.
स्विमिंग पूल, पार्क जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून,आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.
बता दें कि झारखंड में मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे में कोरोना से 14 और लोगों की मौत हुई। राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या 4991 तक पहुंच गई साथ ही कोरोना के 831 नये केस दर्ज हुए हैं जिसके बाद अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 337774 हो गई।
Comments are closed.