समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 मार्च। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे जज की रिपोर्ट पर उतर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट देखकर कहा है कि निगरानी जज ने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कराने को अपील दाखिल कराने के लिए पत्र लिखा था। उप्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया।
सोमवार को मामले पर फिर से होगी सुनवाई
वहीं प्रदेश सरकार ने एसआईटी जज का पत्र मिलने से अनभिज्ञता जताई। कोर्ट ने रिपोर्ट की कापी सरकार और पक्षकारों को देने का निर्देश देते हुए सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। इस मामले मे कोर्ट हिंसा मे मारे गए लोगों के परिजनों की आशीष मिश्रा की जमानत रद करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
जज ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा
बता दें कि एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद करने की याचिका करने की सिफारिश की है। इसके लिए जज ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और इसपर सोमवार तक जवाब देने को कहा है।
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