समग्र समाचार सेवा
रांची, 22अप्रैल। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे की. बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था. जिसमें सीबीआई की तरफ से यह दलील दी गई थी की लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने CBI की दलील को नकार दिया है और लालू के अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकार कर लिया. लालू अब सलाखों से बाहर निकल सकते हैं. बताते चलें कि फिलहाल लालू यादव एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं.
दरसअल 21 फरवरी को लालू यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. वहीं 60 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया थी. जिसके खिलाफ लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.लालू यादव पर डोरंडा कोषागार मामले में तकरीबन 139 करोड़ रूपये अवैध निकासी मामले में सजा दी गयी है।इसके पहले लालू को चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है.
RJD Chief Lalu Yadav granted bail by Jharkhand HC in a case related to Fodder scam
He has been granted bail on the uniform yardstick of half custody & health issues; he will be released soon. He will have to deposit Rs 1 lakh surety amount & Rs 10 lakh as fine, says his lawyer. pic.twitter.com/TNb2iBs6VC
— ANI (@ANI) April 22, 2022
लालू प्रसाद यादव को अपनी बेल का जितना इंतजार नहीं होगा शायद उससे ज्यादा इंतजार उनके समर्थकों को उनके बाहर आने का है और इसकी तस्दीक करता है अधिवक्ता प्रभात कुमार के आवास परिसर में मौजूद कार्यकर्ताओं की खुशी. जब फैसला सुनने के बाद लालू के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले इरफान अंसारी के आंखों से आंसू छलक गए और उन्हें कहा कि रमजान के पाक महीने में अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली. वही राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं और इसी तर्ज पर उन्हें न्याय मिला है.
12 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया
लालू की जमानत पर करीब 12 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया। लालू के वकील और सीबीआई के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद जज ने लालू को जमानत देने का फैसला किया है। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई की तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे।
जैसे ही लालू को जमानत दी गई वैसे ही जश्न का माहौल हो गया और लालू के समर्थकों ने एक दूसरों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया.
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