मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन की रिपोर्ट एलजी का मांगना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक: पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 01मई। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है.
मंत्री आतिशी ने पत्र में उपराज्यपाल से निर्देश वापस लेने और “दिल्ली व उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन योजना बहाल करने” का आग्रह किया. आतिशी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे.”
केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिन में इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है.
दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना को पत्र में एल-जी से “अपना आदेश वापस लेने” और “दिल्ली और उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने” का आग्रह किया है.
केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी. 27 अप्रैल को जारी एक राज निवास आदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में कथित “घोर अनियमितताओं” की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था.
आतिशी ने एलजी को लिखे अपने पत्र में कहा कि उनका संचार असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक” है. दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि वह विभाग से संबंधित सभी सरकारी कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि रिकॉर्ड को जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने वाला एलजी का पत्र उपराज्यपाल के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र और अधिकार से पूरी तरह से बाहर है और संबंधित मंत्री और मंत्रिपरिषद को दरकिनार करता है, जो दिल्ली सरकार लोकतांत्रिक रूप से जिम्मेदार हैं.
बता दें कि बीजेपी सीएम केजरीवाल और आप पर हमला करती रही है और उसका दावा है कि 2020-22 के दौरान यहां 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है.
मंत्री ने यह भी कहा कि एलजी द्वारा लिखा गया पत्र राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहा, कहने की जरूरत नहीं है कि पत्र में लगाए गए आक्षेप और आरोप आधारहीन और गुणहीन हैं और राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं.
आतिशी ने दिल्ली के शासन के लिए संविधान की योजना में शामिल अनुच्छेद 239AA और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बयान का हवाला देते हुए, कहा कि शीर्ष अदालत ने देखा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और उन्होंने कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है. यह देखते हुए कि हालांकि उपराज्यपाल को टीओबीआर के नियम 19(5) के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी जानकारी जिसे मंत्री अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास कार्यकारी किसी भी प्रकार कार्रवाई को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है. आतिशी ने चेतावनी दी कि अनुच्छेद 239AA के तहत संवैधानिक योजना का लगातार विस्थापन दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक जनादेश को नकार देगा.
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