समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 31जनवरी। शिष्या से रेप में मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. गुजरात की गांधीनगर की अदालत ने एक दिन पहले ही आसाराम को दोषी करार दिया था. आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था. वर्तमान में जोधपुर जेल में बंद 81 वर्षीय आसाराम 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया.
Gandhinagar Sessions Court sentenced self-styled godman Asaram to life imprisonment in connection with a decade-old sexual assault case. pic.twitter.com/UgIdHOsuiq
— ANI (@ANI) January 31, 2023
अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच सूरत की रहने वाली महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके मोटेरा में स्थित उसके आश्रम में रहती थी. अदालत ने सोमवार को इस मामले में आसाराम को दोषी ठहराया था.
अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार करते हुए आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धाराओं के अलावा कई अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दोषी ठहराया था. अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था.
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