समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 28दिसंबर। महाराष्ट्र विधानसभा ने आज लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को इसके दायरे में लाया गया है।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधेयक में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में कुछ शर्तें लगाई गई हैं। महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पास हो गया। इस विधेयक को सोमवार को पेश किया गया था।
वहीं, विधेयक पारित होने के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक कानून करार दिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य है। जानकारी के मुताबिक, विधेयक के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखना होगा। इस तरह के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी।
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