महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग वालें उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 27 जुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य में इस समय सिंगल यूज प्लास्टिक कप, प्लेट, कटोरी, चम्मच और कंटेनर का उपयोग प्रतिबंधित है।

हालाँकि, प्लास्टिक कोटेड या प्लास्टिक के लैमिनेटेड उत्पाद अब बाजार में व्यापक रूप से कागज के व्यंजन, कंटेनर, गिलास और कप के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन सभी वस्तुओं में प्लास्टिक होता है। यह निर्णय केंद्र सरकार की प्रदूषण को कम करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की नीति के अनुरूप है।
आसानी से नष्ट ना होने वाले घटिया दर्जे के प्लास्टिक के ढेर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले की वजह से महाराष्ट्र सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
राज्य में प्लास्टिक बंदी को प्रभावी तरह से लागू करने के लिए एक समिति का गठन किय गया था। इस समिति ने 7 जुलाई को महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल उत्पाद से संबंधित अधिसूचन 2018 में सुधार करने का फैसला किया था। इसी फैसले के तहत राज्य सरकार ने 15 जुलाई की एक अधिसूचना के द्वारा प्लास्टिक कोटिंग और लैमिनेशन वाले प्रोडक्ट्स पर भी बंदी लागू कर दी।

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