दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड भ्रष्‍टाचार मामले में 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजे गए विधायक अमानतुल्‍लाह खान

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27सितंबर। दिल्‍ली की एक अदालत ने दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड में कथित अनियमितता के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्‍ला खान को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्‍ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा विभिन्‍न राज्‍यों और संयुक्‍त अरब अमारात में पैसों के लेनदेन में घोटाले से जुडे इस मामले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में छापे में बरामद डायरी की भी जांच की जा रही है जिसमें अमानतुल्लाह खान द्वारा नकदी लेनदेन का उल्लेख है। एजेंसी ने दावा किया है कि एक राजनीतिक पार्टी भी छानबीन के दायरे में है।

अमानतुल्‍ला खान के खिलाफ राजस्‍व विभाग के उपसंभागीय मजिस्‍ट्रेट की शिकायत पर वर्ष 2016 में मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि वक्‍फ बोर्ड के विभिन्‍न पदों पर मनमाने और गैरकानूनी ढंग से नियुक्तियां की गईं। दिल्‍ली की भ्रष्‍टाचार रोधी शाखा ने इस सिलसिले में भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा-7 और भारतीय दंड संहिता की धारा-120 बी के तहत जनवरी 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के घर और सहयोगियों के यहां छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और दो अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस और गोला-बारूद भी जब्त किया गया था।

खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती करने का इल्जाम है। प्राथमिकी के मुताबिक, बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ स्पष्ट बयान देते हुए ज्ञापन जारी किया था. इल्जाम है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर भी दिया था।

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