मुंबई पुलिस ने लम्पी रोग को फैलने से रोकने के लिए पशुओं के परिवहन पर लगाई रोक

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 19सितंबर। देश भर में लम्पी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र में भी लम्पी संक्रमण ने पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है. राज्य के 25 जिलों में अब तक लम्पी संक्रमण ने 126 मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया है. वहीं इस खतरनाक वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब मुंबई पुलिस ने एहतियातन कई प्रतिबंध जारी कर दिए हैं.

बता दें कि मुंबई पुलिस ने लम्पी रोग को फैलने से रोकने के लिए शहर में पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में 14 सितंबर को एक आदेश जारी किया और यह 13 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. अधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाए हैं. आदेश के अनुसार पशुओं में संक्रमण, संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, दिनांक 23/02/1959 के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10(2) के तहत बृहन्मुंबई के पूरे जिलों को लम्पी संक्रमण (ढेलेदार त्वचा रोग) के लिए एक नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है. इसके तहत कोई भी नियंत्रित क्षेत्र से उक्त प्रभावित गोजातीय प्रजातियों को जीवित या मृत जानवरों, पशुओं के परिवहन नहीं कर सकता है. प्रतिबंध 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक लागू रहेंगे.

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