नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी ने सोनिया, राहुल और सम पित्रोदा पर ₹661 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की है। चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।
अदालत ने इस मामले में 25 अप्रैल को शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए सुनवाई निर्धारित की है। यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
इससे पहले गांधी परिवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराए गए एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। लेकिन अब ईडी की इस नई शिकायत के तहत उन्हें PMLA के कड़े प्रावधानों के तहत फिर से जमानत लेनी होगी, जो सामान्य आपराधिक कानूनों की तुलना में अधिक सख्त माने जाते हैं।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, “वर्तमान शिकायत पर संज्ञान लेने के पहलू पर विचार किया जाएगा।”
इस बीच ईडी ने कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब ₹661 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये वही संपत्तियां हैं जिन्हें नवंबर 2023 में जांच के दौरान अस्थायी रूप से सील किया गया था।
यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को कथित रूप से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी से अधिग्रहित किए जाने से जुड़ा है। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी बहुलांश हिस्सेदार हैं। आरोप है कि इस सौदे के जरिए पार्टी नेताओं ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति अपने कब्जे में ली और इसका लाभ व्यक्तिगत तौर पर उठाया।
ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह जांच सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का एक और प्रयास है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
यह मामला आगामी दिनों में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चाओं का केंद्र बन सकता है। अदालत का फैसला और अगली सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल केस की दिशा तय करेगी।
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