समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18जुलाई। महंगाई आम लोगों को आज से और सताएगी। जी दरअसल आज से जरूरत की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ जाने वाले हैं। जी दरअसल रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दही, लस्सी, चावल, पनीर और अन्य की कीमतें सोमवार से बढ़ सकती हैं। इसी के साथ सरकार ने इन वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ ही अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट- दही, लस्सी, मछली, मिंट, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी के साथ सरकार इन प्रोडक्टस पर 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी। हालाँकि पहले ये वस्तुएं GST के दायरे से बाहर थीं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रोडक्टस को पहली बार GST के दायरे में शामिल किया गया।
इसी के साथ GST काउंसिल ने टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला किया था। इसी के साथ अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5000 रुपये से अधिक है, आज से सरकार यहां भी 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी। जी दरसल पहले असप्तालों के ऐसे कमरों पर GST की दरें नहीं लागू थीं। वहीं 1000 रुपये किराया वाले होटल के कमरे पर भी आपको GST चुकाना पड़ेगा। जी दरसल अभी तक 1000 रुपये तक के कमरे GST के दायरे से बाहर थे। वहीं इन पर अब 12 फीसदी की दर से GST लगेगा और बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर अब 18 फीसदी GST वसूली जाएगी।
सोलर वॉटर हीटर- जिस हीटर पर पहले GST की दरें 5 फीसदी थीं, अब वो दरें बढ़कर 12 फीसदी हो गई हैं। केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप की कीमतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकार ने इसपर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। इसी के साथ स्टेशनरी के सामान को भी 18 फीसदी वाले टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है। ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है। पहले इनपर 12 फीसदी GST लगता था।
इन वस्तुओं पर कम हुईं जीएसटी दरें- GST काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। वहीं इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं। आज से यानी 18 जुलाई से इनपर 5 फीसदी GST लगेगा। पहले ये वस्तुएं 12 फीसदी वाले स्लैब में शामिल थीं। वहीं डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर GST 18 जुलाई से नहीं लगेगा। इसी के साथ सरकार ने उन ऑपरेटर्स के लिए माल ढुलाई के किराए पर लगने वाले GST को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है, जहां फ्यूल की लागत को जोड़ा जाता है।
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