पंजाब में 15 जनवरी तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, पंजाब सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए की अपील
समग्र समाचार सेवा
चंड़ीगढ़, 4जनवरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को बीच पंजाब सरकार ने 15 जनवरी तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में अब सख्ती बढ़ाते हुए नया कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश में रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इसे अभी शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा. वहीं बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे. इसमें कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक होगा. जिम बंद रहेंगे, वहीं सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों में जाने की अनुमति टीके की दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही होगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं. स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी बंद कर दिए गए हैं. एसी बसों में आधी ही सवारियां बिठाने के आदेश दिए गए हैं।
कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामले ने पंजाब सरकार की चिंता बढ़ा दी है. राज्य में पिछले 10 दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 1394 की वृद्धि दर्ज की गई है. 25 दिसंबर को इन केसों की संख्या 347 थी, जो सोमवार को बढ़कर 1741 पर पहुंच गई है. संक्रमण दर में भी इजाफा दर्ज किया गया है. 10 दिन में एक से बढ़कर 4.47 प्रतिशत पर पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 16866118 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें अब तक 605922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. 16651 संक्रमितों की अब तक सूबे में मौत हो चुकी है।
पंजाब सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है।
#Omicron: Punjab Govt imposes night curfew in municipal areas with certain exceptions
Bars, cinemas halls, malls, restaurants, spas to operate at 50% capacity subject to staff being fully vaccinated
Gyms to remain closed
Only fully vaccinated staff to attend Govt, pvt offices pic.twitter.com/UXwg2wUB4H
— ANI (@ANI) January 4, 2022
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