समग्र समाचार सेवा
पटना, 1जुलाई । बिहार में राज्य सरकार संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध नही करवाने वालों के साथ सख्ति से पेश आ सकती है। जी हां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराएं नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ऐसे लोगों की सूची भी बना रही है जिन्होंने अब तक सरकार को संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।
बता दें कि राज्य सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने की रणनीति कर रही है जिसमें सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सरकार को नही दिया है।
संपत्ति छिपाने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर न केवल अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक केस में एफआईआर भी होगी। सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है।
इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा और खरीद-बिक्री की जानकारी देने का प्रावधान सरकार ने पहले से तय किया है।
पत्र में इस बात की भी चर्चा है कि 25 मार्च 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने मार्गदर्शन भी जारी किया है। इसके बाद भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अब तक सरकार को अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।
मुख्य सचिव ने पत्र में आगे कहा है कि हर साल सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्तियों से संबंधित जानकारी सरकार को देनी है। अगर किसी को विरासत में भी संपत्ति मिली है तो इसकी भी जानकारी सरकार को उपलब्ध करवाएं।
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