अब बिहार एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को थमाया समन, ‘मोदी सरनेम’ पर कम नहीं हो रहीं कांग्रेस नेता की मुश्किलें

समग्र समाचार सेवा
पटना, 30मार्च। ‘मोदी सरनेम’ पर गुजरात के सूरत के एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल को दोषी करार दिये जाने और फिर लोकसभा की उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है। लेकिन इतने पर से भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब बिहार के एमपी-एमएलए ने इसी मामले में राहुल गांधी को समन भेजा है और 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर दायर याचिका पर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। सुशील मोदी ने मोदी उपनाम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए हैं। सुशील कुमार मोदी के अलावा पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, भाजपा नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार पहले ही अदालत में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज करा चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता को मोदी उपनाम के बारे में गलत बोलने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके कारण उन्हें केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

Comments are closed.