पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की संशोधन अर्जी
समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 14मई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की। SC मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार को झटका लगा था. दस मई को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा.सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को 23, 263 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा करे बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ओबीसी को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर ओबीसी उम्मदीवार को उतार सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा। खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डी-लिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करे बिना और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा करे बिना चुनाव नहीं करा सकती।
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