भुवनेश्वर में NSUI अध्यक्ष पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, कांग्रेस ने किया निलंबित

समग्र समाचार सेवा
भुवनेश्वर, 21 जुलाई: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI के प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान पर छात्रा ने दोस्ती के बहाने होटल बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कांग्रेस ने उसे तत्काल पार्टी से निलंबित कर दिया है।

ड्रिंक में नशा मिलाकर किया दुष्कर्म, छात्रा का आरोप

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसे होटल में डिनर के बहाने बुलाया और ठंडा पेय पिलाया जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। पीने के कुछ ही देर बाद उसे होश नहीं रहा और जब वह जागी तो खुद को होटल के कमरे में अकेला और असहाय पाया। यह घटना मार्च की है, लेकिन छात्रा ने हाल ही में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है

पहली मुलाकात मास्टर कैंटीन चौक पर

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 18 मार्च को वह अपनी दो सहेलियों के साथ मास्टर कैंटीन चौक पर थी, तभी एक युवक आया जिसने खुद को उदित प्रधान बताया और NSUI का प्रदेश अध्यक्ष होने का दावा किया। छात्रा का आरोप है कि वह युवक जबरदस्ती उनके साथ कार में बैठा और फिर उसे होटल बुलाया।

राजनीतिक गलियारों में उबाल, कांग्रेस घिरी सवालों में

इस मामले ने न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी उथल-पुथल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी, जो हाल ही में राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर हमलावर थी, अब खुद ही गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। बीजद ने कांग्रेस से जवाब तलब किया है कि ऐसे गंभीर आरोप वाले नेता को किस आधार पर संगठन में जिम्मेदारी दी गई।

कांग्रेस ने उदित प्रधान को किया सस्पेंड

मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए उदित प्रधान को पार्टी से तत्काल निलंबित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है और जांच पूरी होने तक कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।

पुलिस की जांच जारी, कोर्ट में पेशी आज

भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही, यह जांच भी की जा रही है कि इस घटना में और कौन-कौन शामिल हो सकता है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

 

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