खराब प्रेशर कुकर बेचने पर ऑनलाइन विक्रेता फर्म क्लाउडटेल पर लगा एक लाख रुपए का जुर्माना

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6नवंबर। मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध घरेलू प्रेशर कूकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुरूप निर्धारित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में घरेलू प्रेशर कूकरों को बेचने के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों और अनुचित व्यापार व्यवहार के अतिक्रमण के मामले में आदेश पारित किया है।

सीसीपीए ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में घरेलू प्रेशर कूकर की बिक्री के मामले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरुद्ध स्वत: कार्रवाई आरंभ की। सीसीपीए ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज और स्नैपडील सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ इन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं को नोटिस जारी किया था।

क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड “अमेज़ॉन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कूकर, 4 एल (सीटी द्वारा प्रेशर अलर्ट नहीं देता)” प्रेशर कूकर का विक्रेता है। इस प्रेशर कूकर को यूआरएल https://www.amazon.in/AmazonBasics-Stainless-Steel-Pressure-Cooker/dp/B071G5KNXK पर अमेज़ॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था।

क्लाउडटेल ने सीसीपीए को अपने उत्तर में कहा कि क्यूसीओ के लागू होने के बाद, उसने प्रेशर कूकर के आयात को निलंबित कर दिया था। सीसीपीए ने यह पाया कि यद्यपि आयात निलंबित कर दिया गया था, कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कूकर की बिक्री बंद नहीं की थी। वास्तव में, यह प्रस्तुतीकरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि क्यूसीओ से अवगत होने के बावजूद, कंपनी अभी भी व्यापक रूप से उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कूकर बेच रही थी। क्यूसीओ की अधिसूचना के बाद, क्लाउडटेल द्वारा अमेज़ॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 1,033 प्रेशर कूकरों की बिक्री की गई जो अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं थे।

आदेश में, सीसीपीए ने क्लाउडटेल को उसके द्वारा बेचे गए 1,033 प्रेशर कूकरों को वापस लेने और उपभोक्ताओं को वापस लिए गए प्रेशर कूकरों की कीमतों की प्रतिपूर्ति करने तथा 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कंपनी को क्यूसीओ के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले प्रेशर कूकर की बिक्री के लिए ₹1,00,000 का आर्थिक दण्ड देने का भी निर्देश दिया गया।

क्यूसीओ द्वारा अधिदेशित मानकों का उल्लंघन न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को संकट में डालता है, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके जीवन की हानि सहित गंभीर चोट भी पहुंचा सकता है। यह विशेष रूप से घरेलू प्रेशर कूकर के मामले में चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि एक घरेलू सामान है और जो परिवार के सदस्यों के बिल्कुल निकट उनके घरों में उपस्थित रहता है।

सीसीपीए ने अधिनियम की धारा 18(2)(जे) के तहत सुरक्षा नोटिस भी जारी किए हैं ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के प्रति सतर्क और सावधान किया जा सके जिनके पास वैध आईएसआई चिन्ह नहीं होते और जो अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हैं। जहां पहला सुरक्षा नोटिस हेलमेट, प्रेशर कूकर और कुकिंग गैस सिलेंडर के संबंध में जारी किया गया था, वहीं दूसरा सुरक्षा नोटिस इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी के साथ घरेलू गैस स्टोव आदि घरेलू सामानों के संबंध में जारी किया गया था।

सीसीपीए देश में उपभोक्ता संरक्षण परिदृश्य की लगातार निगरानी कर रहा है। हाल ही में, सीसीपीए ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों की अनुसूची ई (1) में सूचीबद्ध सामग्री वाली आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं की बिक्री के संबंध में एक परामर्शी जारी की और रेखांकित किया कि इस तरह की दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफॉर्म पर किसी पंजीकृत चिकित्सक के वैध नुस्खे को अपलोड किया जाएगा।

 

 

 

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