पात्रा चाल घोटाले के आरोपी संजय राउत को कोर्ट से मिली जमानत, विरोध में HC पहुंची ED

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 10नवंबर। पात्रा चॉल घोटाले में 21 अक्टूबर को संजय राउत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी. उस समय भी राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउत को जमानत दिए जाने का विरोध किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय राउत को दिए जाने के विरुद्ध ED उच्चन्यायालय पहुंचा है.

मुम्बई 9 नवम्बर। शिवसेना सांसद संजय राउत को आखिरकार जमानत मिल गई. राउत मुंबई की पात्रा चॉल घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं. मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उनकी 2 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था. हालांकि, कोर्ट ने राउत जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसपर 9 नवंबर को फैसला सुनाया जाना तय किया गया था.

21 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी. उस समय भी संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी. ईडी ने इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें संजय राउत को मामले में आरोपी बनाया गया था.

कोर्ट ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया. इसमें राउत का नाम मनी लॉड्रिंग के एक मामले में आरोपी के रूप में लिया गया है.राउत ने जमानत के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों की विशेष अदालत का रुख किया था.

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