समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,13जुलाई। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के अनेक अभ्यर्थियों ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि अधिकारियों को 17 जुलाई को होने वाली 2022 की परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जिसने इसे बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह जानकारी दी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों पर ध्यान देने के बाद परीक्षा की तिथि पुन: निर्धारित करने के लिए नये सिरे से अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
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