PM मोदी की माता पर अभद्र टिप्पणी का मामला: पटना सीजेएम कोर्ट में राहुल, तेजस्वी और सहनी समेत चार पर मुकदमा दर्ज

समग्र समाचार सेवा
पटना, 3 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया है। यह टिप्पणी दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की गई थी। मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

वकील ने दाखिल किया परिवाद पत्र

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने अदालत में यह परिवाद पत्र दाखिल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी न केवल मानहानिकारक है, बल्कि समाज में विद्वेष और अशांति फैलाने वाली भी है।

यह मामला परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज हुआ है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत इस मामले की सुनवाई 3 सितंबर 2025 को करेगी।

किन धाराओं में मामला दर्ज

अधिवक्ता पांडे ने इस शिकायत को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 61(1)(2), 62, 356, 351 और 353 के तहत दाखिल किया है। इन धाराओं में मानहानि, अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर प्रावधान शामिल हैं।

दरभंगा में हुआ था विवादित बयान

परिवाद पत्र के अनुसार, 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, मो. रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की। यह टिप्पणी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मौजूदगी में हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बयान ने प्रधानमंत्री और उनकी माता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और साथ ही समाज में अनावश्यक तनाव पैदा किया।

राजनीतिक हलकों में हलचल

इस मामले ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है। एनडीए नेताओं ने विपक्षी दलों पर “मर्यादा और नैतिकता की सीमा लांघने” का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष की ओर से अब तक इस मुकदमे को लेकर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

3 सितंबर को होने वाली अदालत की सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है।

 

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