दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले पर लगेगा जुर्माना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19अक्टूबर। आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है. इस कारण सीपीसीबी (CPCB) द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करने का निर्देश दे दिया है. बता दें कि इस एक्शन प्लान के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा. सीपीसीबी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि 24 अक्टूबर तक प्रदूषण स्तर सामान्य से खराब स्तर पर पहुंच सकता है. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर GRAP के नियमों का सख्ता से पालन करने को कहा है।
CPCB के सचिव सदस्य डॉ. प्रशांत गार्गव की तरफ से पत्र में कहा गया है कि ग्रैप के मद्देनजर उपसमिति की 12 और 18 अक्टूबर के दिन बैठक आयोजित की गई थी. इस दौरान प्रदूषण की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है. बता दें कि 21-24 अक्टूबर के बीच उत्त पश्चिमी हवाएं 8-10 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी. इस कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंचने की आशंका है।
किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
– खाली स्थानों पर न तो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और न ही इसे जलाया जाएगा. ऐसा करते हुए अगर कोई पाया गया तो उस शख्स प र जुर्माना लगाया जाएगा.
– उद्योग और थर्मल पावर प्लांट में भी प्रदूषण से संबंधित नियम लागू रहेंगे.
– दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में ईंटभट्ठे बंद रहेंगे. वहीं सड़कों की नियमित सफाई नगरपालिका द्वारा मशीनों के माध्यम से कराई जाएगी.
– GRAP के तहत आने वाले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो प्रदूषण फैला रहे हैं. साथ ही उनपर जुर्माना लगाया जाएगा.
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