दिल्ली पुलिस का बढ़ा पावर, उपराज्यपाल ने दिया NSA के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20अक्टूबर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. इस संबंध में एलजी कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. यह 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. इससे पहले दिल्ली पुलिस को एनएसए के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार नहीं था. अब यह अधिकार एलजी ने दे दिया है. पुलिस अब इसके तहत किसी को भी कभी भी हिरासत में ले सकती है. दिल्ली में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में पुलिस को इससे मदद मिलेगी.

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