राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से मिली जमानत, 2018 की टिप्पणी पर मानहानि मामला जारी

समग्र समाचार सेवा
चाईबासा, 6 अगस्त: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी को बुधवार को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला वर्ष 2018 की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।

सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी, कोर्ट में दी पेशी

राहुल गांधी की पेशी के चलते चाईबासा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गांधी रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा चाईबासा पहुंचे और टाटा कॉलेज मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे कोर्ट पहुंचे। अदालत परिसर और उसके आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई थी।

कोर्ट कार्यवाही और जमानत प्रक्रिया

गांधी के खिलाफ मानहानि की यह शिकायत प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने चाईबासा की एक रैली के दौरान अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। मामले की सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें पेश होने के आदेश दिए थे।

पहले गांधी को 26 जून 2025 को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे उस दिन उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसके बाद 6 अगस्त की अगली तारीख दी गई, जिस पर राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्हें जमानत प्रदान की गई।

झारखंड दौरे के दौरान शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

अपने झारखंड दौरे के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया। वे रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की।

राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी और उन्हें मिली जमानत राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह मामला न केवल राजनीतिक बयानों की मर्यादा को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। आने वाले समय में इस केस की आगे की सुनवाई और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दिलचस्प रहेंगी।

 

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