समग्र समाचार सेवा
चेन्नई, 24 दिसंबर। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी श्रीहरन को एक महीने की पैरोल दी है। राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया।
तमिलनाडु सरकार ने नलिनी श्रीहरन की बीमार मां की याचिका पर एक महीने की पैरोल देने का फैसला किया है. नलिनी दो दशक से अधिक समय से जेल में सजा काट रही है। सरकार के इस फैसले से नलिनी को बड़ी राहत मिली है.
तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने राज्यपाल से राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।
नलिनी के अलावा, मामले में दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में उनके पति मुरुगन, सुथिनाथिरा राजा उर्फ संथन, एजी पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन शामिल हैं। इनमें से चार दोषी श्रीहरन, संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के नागरिक हैं।
नलिनी श्रीहरन के वकील राधाकृष्णन ने कहा है कि जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें शुक्रवार को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। अब वह अपनी बीमार मां पद्मा को देखने जा सकेंगी। नलिनी वेल्लोर के सथुवाचारी में सख्त पुलिस हिरासत में अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहेगी।
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