रक्षा मंत्री ने सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिजनों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी
पेंशनर नहीं होने वाले पूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए पेंशन, शिक्षा और विवाह अनुदान में दोगुनी राशि लागू
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पीनरी ग्रांट ₹4,000 से बढ़कर ₹8,000 प्रति माह प्रति लाभार्थी
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शिक्षा अनुदान ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह प्रति बच्चे तक
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विवाह अनुदान ₹50,000 से बढ़कर ₹1,00,000, दो बेटियों और विधवा पुनर्विवाह पर लागू
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नवीन दरें 01 नवंबर 2025 से आवेदन किए गए मामलों पर लागू होंगी, अनुमानित खर्च ₹257 करोड़
समग्र समाचार सेवा
दिल्ली | 15 अक्टूबर: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेवानिवृत्त सैनिकों (ESM) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। यह कदम केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के तहत किया गया है।
इस निर्णय के तहत पीनरी ग्रांट को दोगुना कर ₹8,000 मासिक किया गया है, जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध और पेंशनर नहीं होने वाले ESM तथा उनकी विधवाओं को नियमित आय न होने पर दी जाएगी। शिक्षा अनुदान भी ₹2,000 प्रति माह तक बढ़ाया गया है, जो दो आश्रित बच्चों (कक्षा I से स्नातक तक) या दो वर्षीय पोस्टग्रेजुएट कोर्स कर रही विधवाओं को मिलेगा। इसके अतिरिक्त, विवाह अनुदान ₹1,00,000 तक बढ़ाया गया है, जो दो बेटियों और विधवा पुनर्विवाह पर लागू होगा।
नई दरें 1 नवंबर 2025 से आवेदन किए जाने वाले मामलों पर लागू होंगी। इस सुधार से सालाना लगभग ₹257 करोड़ का वित्तीय प्रावधान Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) के अंतर्गत किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय का यह कदम गैर-पेंशनर ESM, विधवाओं और कम आय वाले परिवारों के सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करता है और देश के पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
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