टूलकिट मामलें में दिशा रवि पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत, 1 लाख रुपये मुचलके पर जमानत

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23फरवरी।

दिल्ली में किसान आंदोलन से जुड़े ‘टूलकिट’ मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने रवि को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने रवि को एक लाख रुपये का मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती जमा करने को कहा है।

जानकारी के लिए बता दें कि ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। रवि और अन्य के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है।

गौरतलब है कि दिशा रवि के वकील ने शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कहा था कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा ‘टूलकिट’ 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

दिशा रवि भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। दिशा रवि ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। दिशा रवि ने एक टूलकिट शेयर की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बंगलुरु से अरेस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को 13 फरवरी को अरेस्ट किया था। नौ दिन बाद दिशा रवि को जमानत मिली है। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि दिशा रवि ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान आंदोलन के जरिये देश में अशांति फैलाने की साजिश की थी। और ये साजिश टूलकिट के जरिये शेयर की गई थी।

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