केंद्र सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था।SC ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था, केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पर बनाए रखना चाहती थी।

Comments are closed.