भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया महाराष्‍ट्र के लक्ष्‍मी सहकारी बैंक का लाइसेंस

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23सितंबर। रिजर्व बैंक ने पर्याप्‍त पूंजी नहीं होने के कारण महाराष्‍ट्र के लक्ष्‍मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रत्‍येक जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक निकासी की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि लक्ष्‍मी सहकारी बैंक की वित्‍तीय स्थिति असंतोषजनक है और बैंक का संचालन जारी रहना जमाकर्ताओं के हित में नही है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा हैं। अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणाम स्वरूप, बैंक को ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा की स्वीकृति और जमा राशि का पुनर्भुगतान शामिल है।

सहकारी आयुक्‍त और सहकारी समिति पंजीयक से भी बैंक का संचालन बंद करने और वित्तीय निगरानी के लिये ऋण शोधनकर्ता नियुक्त करने को कहा गया है।

13 सितम्‍बर तक बैंक, जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि में से 193 करोड रुपये का भुगतान कर चुका है।

क्या हैं वजह
आरबीआई बैंक के मुताबिक को-ऑपरेटिव बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. RBI ने कहा कि लक्ष्मी सहकारी बैंक 22 सितंबर, 2022 को कारोबार बंद होने के बाद अपना कारोबार बंद कर देगा. सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और इसे जारी रखना इसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।

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