केन्द्र सरकार ने आईटीसी की (एचएस) अनुसूची 2 के अध्याय 7 के तहत वर्णित प्याज की सभी किस्मों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) अगले आदेश तक 850 डॉलर प्रति टन तय किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में 13 सितंबर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि तय किये गये न्यूनतम निर्यात मूल्य के अनुसार प्याज के निर्यात की अनुमति केवल साख पत्र के तहत (लेटर ऑफ क्रेडिट) दी जाएगी।
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