समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के मान्यता प्राप्त स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया कि यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है. याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसा करने से छात्रों में एकता का भाव जगेगा.
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के 18 वर्षीय बेटे और लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने कॉमन ड्रेस कोड को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की थी. कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद कॉमन ड्रेस कोड की मांग ने जोर पकड़ा था. याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय ने याचिका में कहा था कि कॉमन ड्रेस कोड से छात्रों के बीच समानता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होगी।।
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