SEBI ने अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और 5 साल के लिए बैन

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23 अगस्त। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर कड़ी कार्रवाई की है। SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। इस बैन के दौरान, अनिल अंबानी न तो किसी लिस्टेड कंपनी में निदेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं और न ही किसी मार्केट रेगुलेटर के साथ जुड़े किसी मध्यस्थ में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) के रूप में नियुक्त हो सकते हैं।

इसके अलावा, SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं पर भी कार्रवाई की है। इनपर कंपनी के फंड के डायवर्जन के आरोप में कार्रवाई की गई है। RHFL को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

SEBI की जांच में खुलासा

SEBI की 22 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी। इस योजना के तहत, फंड को छिपाकर अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में दिया गया था।

SEBI ने यह भी कहा कि RHFL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस तरह के ऋण देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच की थी। हालांकि, कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया, जो अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित किया गया। यह शासन में महत्वपूर्ण विफलता को दर्शाता है।

SEBI की इस कार्रवाई ने भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियमों की अनदेखी और धोखाधड़ी की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

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