कर्नाटक में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन, जानें पाबंदियों को दौरान कहां मिली छुट

समग्र समाचार सेवा
बैंग्लोर, 8अगस्त। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। कर्नाटक सरकार ने केरल और महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, इसके साथ ही पूरे राज्य में मौजूदा नाइट कर्फ्यू की भी अवधि बढ़ा दी गई है. अब नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे के बजाय रात 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा. राज्य के बेल्लारी और विजयनगर जिलों में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, रोगियों और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी।
प्रदेश में सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह/अन्य सभाएं और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी. दो जिलों में , बेल्लारी और विजयनगर जिलों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उत्तरदायी होगा, और उसपर आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी, हमने केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और राज्य भर में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे के बजाय रात 9 बजे से शुरू होगा (यह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा) और पुलिस को इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

 

 

 

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