समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15दिसंबर। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी, जिसपर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है. लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद गत सोमवार को टीएमसी नेता को सदन से निष्कासित कर दिया गया था. इसके विरोध में मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था.
आचार समिति की रिपोर्ट में मोइत्रा को ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में ‘अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण’ का जिम्मेदार ठहराया गया था. मामले की सुनवाई शुरु होते ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को बताया कि उन्होंने मामले की फाइल नहीं देखी है और पीठ सर्दियों की छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई करना चाहती है जो तीन जनवरी को समाप्त होंगी.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आठ दिसंबर को हंगामेदार चर्चा के बाद लोकसभा में मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. चर्चा में मोइत्रा को खुद का पक्ष रखने का मौका नहीं मिला था.
Supreme Court adjourns for January 3, 2024, the plea of Trinamool Congress Party (TMC) leader Mahua Moitra against her expulsion from Lok Sabha in a cash-for-query case.
(file pic) pic.twitter.com/JH1uowDToC
— ANI (@ANI) December 15, 2023
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