समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय को जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आभार।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है। साथ ही, यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और ‘हरित एवं खुशहाल दिल्ली’ का संकल्प साकार करें।”
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “जय श्री राम! सरकार बदली, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दीपावली मनाएंगे। दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, उसके लिए सीएम रेखा गुप्ता का आभार।”
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं और यह बिक्री 18 से 21 अक्टूबर तक ही होगी। इसके अलावा, पटाखे फोड़ने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक तय किया गया है।
इस फैसले से राजधानी में दीपावली के उत्सव में नई रौनक आएगी और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी बनी रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों की अनुमति न केवल जनता की भावनाओं का सम्मान है, बल्कि यह प्रदूषण कम करने और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।
दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की है कि वे केवल अनुमत पटाखों का ही उपयोग करें और तय समय और सुरक्षा नियमों का पालन करें। इस दीपावली, ग्रीन पटाखों के साथ पर्यावरण और उत्सव का संतुलन बनाना राज्य की प्राथमिकता होगी।
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