समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज के एक पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई है। सिद्धू के खिलाफ पीड़ित के परिवार की ओर से दायर तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। यह फैसला जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
इससे पहले अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला देते हुए अपने खिलाफ रोड रेज मामले का दायरा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया था। इसमें कहा गया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़ित की मौत सड़क पर एक झटके से हुई थी।
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