समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 अप्रैल। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज फैसला आने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की एक जीप द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि जिस जीप से किसानों को कुचला गया था उसे आशीष मिश्रा चला रहे थे।
कोर्ट ने चार अप्रैल को फैसला रख लिया था सुरक्षित
जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनाने वाली हैं। बता दें कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों द्वारा हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं जस्टिस रमणा की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला चार अप्रैल को ही सुरक्षित रख लिया था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति जताई थी जिसमें आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ जानकारी को आधार माना गया था।
यूपी सरकार ने भी किया था जमानत का विरोध
यूपी सरकार ने भी शीर्ष अदालत में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। हालांकि योगी सरकार के वकील ने यह भी कहा था कि मामले से जुड़े गवाहों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा था कि आरोपी से गवाहों को हानी हो सकती है ऐसा कहना गलत है क्योंकि उन्होंने सभी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
मृतकों के परिवार ने की थी अपील
बता दें कि मामले में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों ने उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि यह फैसला कानून की नजर में सही नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था।
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