जनगणना अधिनियम के अनुसार जनगणना का अधिकार केवल केन्द्र को है: केन्द्र सरकार
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार केवल केंद्र को ही जनगणना कराने का अधिकार है।
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