आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग मामले से किया बरी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7नवंबर। लश्कर-ए तैयबा जैसा आतंकी संगठन बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाफिज सईद को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद करने के मामले में बरी कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया है।

न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि जमात-उद-दावा के छह अन्य सदस्यों को भी कोर्ट ने बरी किया है। हाफिज सईद के खिलाफ ये मामला आतंकियों को आर्थिक मदद करने पर चल रहा था. पहले इसका दोषी पाया गया था।

बता दें कि हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत की मोस्ट वांटेडलिस्ट में शामिल है. हाफिज सईद को बरी किये जाने पर एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है. लश्कर-ए तैयबा पर भारत में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे हैं. मुंबई हमले को लेकर भी हाफिज सईद को भारत ने दोषी पाया था.

एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टर इस्लामवादियों के आगे झुकते हुए चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर करने की शनिवार को अनुमति दे दी. फ्रांस में प्रकाशित ईशनिंदा कार्टून के मुद्दे पर सरकार को फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने के लिए मजबूर करने के वास्ते संगठन द्वारा किए गए हिंसक विरोध के बाद अप्रैल में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था.

संगठन पिछले महीने एक बार फिर सड़कों पर उतर आया और हिंसक विरोध के बाद सरकार के साथ उसने एक समझौता किया. हालांकि समझौते का विवरण जनता के साथ साझा नहीं किया गया, लेकिन कुछ नेताओं के बयान से यह सामने आया कि इसमें संगठन पर प्रतिबंध हटाना शामिल था।

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