मध्यप्रदेश में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के तारतम्य में निम्न निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए गए

समग्र समाचार सेवा

भोपाल, 21नवंबर।

  • प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा
  • अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा
  • अधिक संक्रमण के निम्न जिलों में कल 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10:बजे से प्रातः 6:बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे
  • इंदौर भोपाल ग्वालियर रतलाम विदिशा जिले में रात 10 से।सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
  • औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी
  • कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे
  • कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे
  • फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेस में समस्त नागरिक करें इसका सख्ती से पालन कराया जाए
  • प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे
  • क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह सामाजिक आदि कार्यक्रमों में उपस्थिति के अधिकतम सीमा तय की जाए , जिलों में कौन कौन से कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएं इन बैठकों में तय होगा

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