बहुत सी गाइडलाइंस के आदेश जारी कर दिए गए हैं बुलडोजर चलाने से पहले….
परन्तु जो असली जड़ थी हिन्दूओ के देश को हड़पने की….
उसमें जड़ में सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब डाल दिया है….
सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी करने के साथ ही एक आदेश यह भी जारी किया है कि….
भूमि, वन भूमि व नदी, नालों, व जल बहाव के क्षेत्रों में किये गए अतिक्रमण को पूरे भारत में बुलडोजर से गिरने के लिए कोई अनुमति लेने या किसी भी तरह की कोई कागजी कार्यवाही नहीं करनी होगी….
अपराधी व जिहादियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है……
परन्तु इसके साथ साथ यह भी व्यवस्था दे दी है कि उपरोक्त प्रकार की जगहों पर बुलडोजर एक्शन करने की कोई मनाही नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बताए गए प्रकार की भूमि है और उस पर अतिक्रमण करके मस्जिद, मजार, दरगाह व अन्य तरह के कब्जे करके हिन्दूओ की हिन्दुभूमि को हड़पने का षड्यंत्र रचा गया है….
वो सब कुछ बुलडोजर से गिराने का रास्ता साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने…….
चूकिं कुछ समय बाद वक़्फ़ कानून लागू होने वाले हैं तो उसके बाद अवैध अतिक्रमण हटाने का काम युद्धस्तर पर चलेगा…
बस्तियों में भले ही थोड़ी बहुत रुकावट पैदा कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने…
परन्तु पूरे देश में वन भूमि, जल बहाव क्षेत्रों व गैर मुस्लिमों की भूमि पर जिहादियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने का मार्ग खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने….
बुलडोजर को रोकने के सपने देखने वाले लोग जल्द ही छाती पीटते नजर आने वाले हैं……
क्योंकि बुलडोजर तो चलेगा…..
घरों पर न सही,
अवैध दरगाहों, अवैध मजारों, अवैध मस्जिदों व अन्य अवैध इस्लामिक कब्जों पर….
बाबा का बुलडोजर ऐसे ही चलेगा…
और पूरे देश में चलेगा…..
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