समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ल, 1 दिसंबर। कोरोना के Omicron वेरिएंट का खौफ देश में लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए केंद्र के साथ ही तमाम राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने जहां हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है, वहीं एयरपोर्ट पर भी 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। यही नहीं ऐसे यात्रियों की 8वें दिन एक बार फिर से जांच की जाएगी. इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने भी Omicron के खौफ से निपटने के लिए राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार रात को कहा कि हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को सात दिन तक अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा तय जगह पर क्वारंटाइन में रहना होगा।
महाराष्ट्र के राज्य परिवहन आयुक्त की तरफ से राज्य के सभी आरटीओ को Omicron के खतरे को लेकर आदेश दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, सिर्फ उन्हें राज्य में ऑटो रिक्शा में सफर करने की मंजूरी दी जाएगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सार्वजनिक वाहनों में सफर के लिए दोनों कोविड वैक्सीन लगी होना अनिवार्य है. यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऑटोरिक्शा में सफर करता हुआ पाया जाता है, जिसको दोनों डोज नहीं लगे हैं तो उस व्यक्ति और ऑटो ड्राइवर दोनों पर कार्रवाई होगी. इस मामले में कार्रवाई का अधिकार नगर पालिका और पुलिस को होगा।
निशा निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा. अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उसे सात दिन के लिए घर में ही आइसोलेशन में रहना होगा।
यही नहीं अन्य राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए भी RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. भले ही उन्होंने दोनों वैक्सीन ली हों, बिना RT-PCR रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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