समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 जुलाई: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन समेत पार्टी के 9 अन्य नेताओं को बड़ी राहत दी है। अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है।
विरोध प्रदर्शन और आरोप पत्र
8 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान TMC नेताओं ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों के खिलाफ दिल्ली में आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी मामले में डेरेक ओ’ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉ. शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास और सुदीप राहा के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ था। अदालत ने सभी को समन भी जारी किया था।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन समेत सभी 10 लोगों को बरी कर दिया है।
इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 10, 2025
अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल
कोर्ट के ताजा फैसले ने साफ कर दिया है कि अभियोजन पक्ष इन नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को अदालत में साबित नहीं कर पाया। यह फैसला TMC के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।
राजनीतिक असर
इस फैसले का असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी देखने को मिलेगा, जहां TMC और बीजेपी के बीच टकराव लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के समय उठा यह मामला अब खत्म हो गया है, जिससे TMC को सियासी बढ़त मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने पहले ही चुनाव आयोग पर विपक्ष के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाए थे और अब कोर्ट का फैसला पार्टी की दलीलों को बल देता दिख रहा है।
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