समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। सरकार महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने और महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न विनियामक और स्वैच्छिक उपायों के माध्यम से उद्योग जगत के हित धारकों से जुड़ी है।
जी. किशन रेड्डी ने गुरूवार को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।
पर्यटन उद्योग में बड़े पैमाने पर असंगठित, सामयिक और विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण पर्यटन उद्योग के कर्मचारियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन उद्योग महिला कर्मचारियों के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और सरकार महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम और महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न विनियामक और स्वैच्छिक उपायों के माध्यम से उद्योग जगत के साथ जुड़ी है।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए कानूनों में विभिन्न प्रावधान महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, समान अवसर और कार्य के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इसमे शामिल है:
(i) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
(ii) पारिश्रमिक संहिता, 2019
(iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में यथासंशोधित)
(iv) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
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